Harda News : एक आरोपी को जिला बदर करने के आदेश जारी
Harda News : एक आरोपी को जिला बदर करने के आदेश जारीकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आरोपी तारिक उर्फ कालू खान पिता हबीब खान (मंसूरी) उम्र 22 साल निवासी कुलहरदा को 6 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।