Khategaon Ki Khabar: आरोपी को सजा, व अर्थ दंड से किया दंडित
Pradeep Sahu, Khategaon Ki Khabar: दिनांक 20/9/2020 को आरोपी पंकज उर्फ बंटी के द्वारा नाबालिक अभियोग्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से उसका व्यपहरण अपहरण करके उसके साथ बलात्कार कार्य किया जिसकी दिनांक 21.9 2020 को पीड़िता के पिता ने मौखिक शिकायत थाना हरण गांव में की और गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई घटना इस प्रकार है कि शाम 5:00 बजे पीड़िता खेत पर घास लेने गई थी जो वापस नहीं आई जिस पर से पीड़िता के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थाना हरण गांव ने न्यायालय खातेगांव में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया अभियोजन के द्वारा न्यायालय में साक्षी कराई गई न्यायालय श्री सुशील अग्रवाल विशेष न्यायाधीश खातेगांव ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 366 भादवी में 7- 7 वर्ष के एवं धारा 5 एल 6 पास को अधिनियम में 20 वर्ष के शासन करवा से दंडित किया सभी धाराओं में कुल ₹3000 अर्थ दंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित दुबे के द्वारा की गई।