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26 Jun 2025, Thu

संभागीय संयुक्त संचालक‌ द्वारा मंडी क्षेत्र में सघन निरीक्षण हेतु दिए गए निर्देश।

Instructions given by Divisional Joint Director for intensive inspection in the market area.

प्रदीप साहू, खातेगांव: संभागीय संयुक्त संचालक‌ श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ द्वारा मंडी क्षेत्र में सघन निरीक्षण हेतु दिए गए निर्देश के परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव क्षेत्र में 28/09/2024 को मंडी सचिव रघुनाथ सिंह लोहिया के निर्देश एवं सहयोग से स्थानीय निरीक्षण दल द्वारा उड़ानदस्ता दल प्रभारी विजय रावत सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व मे एवं उड़नदस्ता दल सहायक मनोज मुवेल सहायक उप निरीक्षक तथा सुरक्षा अधिकारी मूलचंद रघुवंशी के सहयोग से निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण में एक वाहन क्रमांक RJ11GC0580 को रोका गया।

जिसमें कृषि उपज फल केला श्री आदित्य ट्रेडर्स शाहपुर जिला बुरहानपुर से भरकर श्री द्वारका केला कोल्ड स्टोर धौलपुर,राजस्थान ले जाया जा रहा था। किंतु उक्त केले का अनुज्ञा पत्र वाहन मे नहीं पाए जाने के कारण मंडी अधिनियम की धारा 19(6) अंतर्गत बगैर अनुज्ञा पत्र के परिवहन करने पर अधिनियम की धारा 19(1) में कर अपवंचन की दशा में प्रकरण की विवेचना हेतु मौका पंचनामा तैयार कर वाहन को मंडी प्रांगण में लाया गया।जिस पर आगामी कार्यवाही करते हुए बिना अनुज्ञा के पाए गए 161.50 क्विंटल केले पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत मंडी शुल्क 5 गुना राशी रुपए 12113/- तथा समझौता शुल्क राशि रुपए 1000/- । इस प्रकार कुल राशि रुपए 13113/- की वसूली की गई।

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